भारत में शराब पीने की कानूनी उम्र अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है, और यह विशिष्ट राज्य के नियमों के आधार पर 18 या 21 वर्ष हो सकती है। यहां अधिक विस्तृत विवरण दिया गया है: 18 वर्ष की कानूनी शराब पीने की उम्र वाले राज्य: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, कानूनी शराब पीने की उम्र आमतौर पर 18 साल है। इसका मतलब यह है कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को कानूनी रूप से इन राज्यों में मादक पेय खरीदने और उपभोग करने की अनुमति है। 21 वर्ष की कानूनी शराब पीने की आयु वाले राज्य: कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, जैसे दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), कर्नाटक और लक्षद्वीप में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 वर्ष है। यह उन राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है जहां शराब पीने की कानूनी उम्र 18 वर्ष है। कृपया ध्यान दें कि शराब पीने की कानूनी उम्र राज्य सरकार के नियमों और नीतियों के अनुसार परिवर्तन के अधीन हो सकती है। भारत में किसी विशेष राज्य में शराब पीने की कानूनी उम्र पर नवीनतम जानकारी के लिए स्थानीय अधिकारियों से जांच करना या राज्य-विशिष्ट दिशानिर्देशों का संदर्भ लेना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्यों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शराब की बिक्री और खपत के संबंध में अलग-अलग नियम और कानून भी हो सकते हैं।
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