भारत का संविधान भारत गणराज्य का सर्वोच्च कानून है। इसे 26 जनवरी, 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और यह उसी दिन लागू हुआ, जो भारत गणराज्य के जन्म का प्रतीक था। संविधान मौलिक कानूनी दस्तावेज़ के रूप में कार्य करता है जो देश को नियंत्रित करता है और इसके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संस्थानों के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं: प्रस्तावना: प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सहित संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों को रेखांकित करती है। मौलिक अधिकार: संविधान भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जैसे समानता का अधिकार, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और अन्य। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत: ये सिद्धांत देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए सरकार के लिए दिशानिर्देश हैं। हालांकि ये अदालत में लागू करने योग्य नहीं हैं, लेकिन ये देश के शासन में मौलिक हैं। संघीय संरचना: भारत में एक संघीय संरचना है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। संसदीय प्रणाली: संविधान सरकार के संसदीय स्वरूप की स्थापना करता है जिसमें राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और प्रधान मंत्री सरकार का प्रमुख होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका: न्यायपालिका स्वतंत्र है और सरकार के कानूनों और कार्यों की संवैधानिकता सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति रखती है। आपातकालीन प्रावधान: संविधान कुछ स्थितियों के दौरान आपातकाल की स्थिति की घोषणा का प्रावधान करता है, जिससे सरकार को विशेष शक्तियाँ मिलती हैं। संशोधन प्रक्रिया: बदलती परिस्थितियों के अनुरूप संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन संसद द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है और इसे अधिकांश राज्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। डॉ. बी.आर. भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार अम्बेडकर ने इसके प्रारूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान भारत के लोगों की आकांक्षाओं और लोकतंत्र, न्याय और समानता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पिछले कुछ वर्षों में, अपने मूल सिद्धांतों को बरकरार रखते हुए देश की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए संविधान में कई बार संशोधन किया गया है।
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