गार्जियनशिप एवं वार्ड्स एक्ट क्या है, तथा यह बाल हिरासत पर कैसे लागू होता है?

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Answer By law4u team

गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट, 1890 भारत में एक महत्वपूर्ण कानून है जो नाबालिग बच्चों के लिए अभिभावकों की नियुक्ति को नियंत्रित करता है। यहाँ अधिनियम और बाल हिरासत के लिए इसके आवेदन का अवलोकन दिया गया है: 1. गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट, 1890 का उद्देश्य: गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट, 1890 नाबालिगों के लिए अभिभावकों की नियुक्ति और जिम्मेदारियों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि नाबालिग के कल्याण को प्राथमिकता दी जाए। यह बच्चों के हितों की रक्षा करने और अभिभावकों की नियुक्ति के लिए एक तंत्र प्रदान करके उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, जब माता-पिता अपने बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ होते हैं या जब हिरासत के बारे में कोई विवाद होता है। 2. मुख्य प्रावधान: 1. अभिभावक की परिभाषा: अधिनियम एक अभिभावक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसके पास नाबालिग की ओर से उनके व्यक्ति और संपत्ति के बारे में निर्णय लेने का कानूनी अधिकार होता है। इसमें बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के बारे में निर्णय शामिल हैं। 2. अभिभावकों के प्रकार: प्राकृतिक अभिभावक: आमतौर पर, जैविक माता-पिता को उनके नाबालिग बच्चों का प्राकृतिक अभिभावक माना जाता है। अधिनियम पिता और उनकी अनुपस्थिति में माता की प्राकृतिक अभिभावकता को मान्यता देता है। वसीयती अभिभावक: माता-पिता वसीयत के माध्यम से अपने नाबालिग बच्चों के लिए अभिभावक नियुक्त कर सकते हैं। यह नियुक्ति माता-पिता की मृत्यु के बाद प्रभावी होती है। 3. अभिभावक की नियुक्ति: यदि प्राकृतिक अभिभावक उपलब्ध नहीं हैं या उनकी अभिभावकता पर विवाद है, तो अधिनियम न्यायालय के माध्यम से अभिभावक नियुक्त करने की प्रक्रिया प्रदान करता है। न्यायालय अभिभावक नियुक्त करते समय बच्चे के कल्याण को सर्वोपरि मानता है। 4. अधिकार क्षेत्र: यह अधिनियम सभी नाबालिगों पर लागू होता है, जिन्हें 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। यह उन नाबालिगों के लिए अभिभावकों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है जो विवाहित नहीं हैं या जिनके पास कानूनी क्षमता नहीं है। 5. नाबालिग का कल्याण: अधिनियम इस बात पर जोर देता है कि अभिभावकत्व से संबंधित मामलों का निर्णय लेने में न्यायालय के लिए नाबालिग का कल्याण प्राथमिक विचार है। न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कारकों का आकलन करता है कि नियुक्त किया गया अभिभावक बच्चे के सर्वोत्तम हित में कार्य करेगा। 3. बाल हिरासत के लिए आवेदन: 1. हिरासत और संरक्षकता: बच्चे की हिरासत और संरक्षकता संबंधित लेकिन अलग-अलग अवधारणाएँ हैं। हिरासत में आम तौर पर बच्चे की शारीरिक देखभाल और नियंत्रण शामिल होता है, जबकि संरक्षकता में बच्चे की ओर से निर्णय लेने का कानूनी अधिकार शामिल होता है। अधिनियम के तहत नियुक्त अभिभावक के पास बच्चे की हिरासत भी हो सकती है, लेकिन ध्यान बच्चे के समग्र कल्याण को सुनिश्चित करने पर होता है। 2. न्यायालय की कार्यवाही: जब माता-पिता अलग हो जाते हैं या तलाक हो जाता है, और बच्चे की हिरासत को लेकर कोई विवाद होता है, तो संरक्षकता और वार्ड अधिनियम ऐसे विवादों को हल करने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। न्यायालय यदि आवश्यक हो तो एक अभिभावक नियुक्त करेगा और बच्चे के सर्वोत्तम हित के आधार पर हिरासत व्यवस्था पर निर्णय लेगा। 3. न्यायालय की भूमिका: यदि प्राकृतिक अभिभावकों को अयोग्य माना जाता है या इस बात पर विवाद होता है कि अभिभावक कौन होना चाहिए, तो न्यायालय के पास अभिभावक नियुक्त करने का अधिकार है। न्यायालय अपना निर्णय लेते समय बच्चे की सुरक्षा, कल्याण और शैक्षिक आवश्यकताओं जैसे कारकों पर विचार करता है। 4. कानूनी प्रक्रिया: अभिभावकत्व के लिए आवेदन कोई भी इच्छुक व्यक्ति दायर कर सकता है, जिसमें माता-पिता, रिश्तेदार या अन्य लोग शामिल हैं जो अभिभावक के रूप में नियुक्त होना चाहते हैं। न्यायालय सुनवाई करेगा और साक्ष्य और बच्चे के सर्वोत्तम हितों के आधार पर निर्णय लेगा। 5. अधिकार और कर्तव्य: नियुक्त अभिभावक के पास बच्चे के सर्वोत्तम हितों में कार्य करने की कानूनी जिम्मेदारी है। इसमें बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और समग्र कल्याण के बारे में निर्णय लेना शामिल है। अभिभावक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे की ज़रूरतें पूरी हों और उन्हें एक स्थिर और पोषण करने वाला वातावरण प्रदान किया जाए। निष्कर्ष: अभिभावकत्व और वार्ड अधिनियम, 1890 नाबालिगों के लिए अभिभावकों की नियुक्ति के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जो बच्चे के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है। यह हिरासत विवादों को हल करने और आवश्यक होने पर अभिभावकों की नियुक्ति के लिए एक तंत्र प्रदान करके बाल हिरासत पर लागू होता है। अधिनियम सुनिश्चित करता है कि अभिभावकत्व और हिरासत से संबंधित निर्णयों में बच्चे के सर्वोत्तम हितों पर विचार किया जाता है।

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