कानून सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच कर राजस्व के वितरण और आवंटन को कैसे संभालता है?

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Answer By law4u team

भारत में, सरकार के विभिन्न स्तरों-केंद्र, राज्य और स्थानीय-के बीच कर राजस्व का वितरण और आवंटन संवैधानिक प्रावधानों, कानूनों और विभिन्न आयोगों की सिफारिशों द्वारा नियंत्रित होता है। यहाँ इस बात के मुख्य पहलू दिए गए हैं कि कानून इस प्रक्रिया को कैसे संभालता है: संवैधानिक ढाँचा: भारत का संविधान विभिन्न अनुच्छेदों, मुख्य रूप से अनुच्छेद 246 से 264 के माध्यम से कर वितरण के लिए एक ढाँचा प्रदान करता है, जो कर लगाने के लिए संघ और राज्य सरकारों की शक्तियों को रेखांकित करता है। संविधान करों को तीन सूचियों में वर्गीकृत करता है: संघ सूची: वे कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जा सकते हैं (जैसे, आयकर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क)। राज्य सूची: वे कर जो राज्य सरकारों द्वारा लगाए जा सकते हैं (जैसे, बिक्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क, संपत्ति कर)। समवर्ती सूची: वे कर जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा लगाए जा सकते हैं (जैसे, उत्तराधिकार पर कर, संपदा शुल्क)। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी): जीएसटी की शुरूआत ने दोहरी कर संरचना स्थापित करके कर वितरण को बदल दिया है, जहाँ केंद्र और राज्य सरकारें एक ही कर योग्य घटना पर जीएसटी लगा सकती हैं। जीएसटी परिषद, जिसमें सरकार के दोनों स्तरों के प्रतिनिधि शामिल हैं, सहकारी संघवाद सुनिश्चित करते हुए दरों, छूटों और जीएसटी से संबंधित अन्य पहलुओं की सिफारिश करती है। वित्त आयोग: भारत के राष्ट्रपति हर पाँच साल में एक वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं, जो संघ और राज्य सरकारों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करता है। वित्त आयोग राज्यों की वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन करता है और कर राजस्व के उस हिस्से की सिफारिश करता है जो उन्हें आवंटित किया जाना चाहिए। इसकी सिफारिशें केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी हैं। कर साझाकरण और अनुदान: केंद्र सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर अपने कर राजस्व का एक निश्चित प्रतिशत राज्यों के साथ साझा करती है। इसे करों का "हस्तांतरण" कहा जाता है। वित्त आयोग राज्यों को विशिष्ट आवश्यकताओं और असंतुलन को दूर करने के लिए अनुदान-सहायता की भी सिफारिश करता है। राज्य विधान: राज्यों को संविधान के ढांचे के भीतर अपने कर कानून बनाने का अधिकार है। वे विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगा सकते हैं, और उत्पन्न राजस्व राज्य द्वारा रखा जाता है। राज्य सरकारें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन या छूट भी प्रदान कर सकती हैं, जिससे राजस्व आवंटन प्रभावित होता है। स्थानीय सरकार के वित्त: 73वें और 74वें संविधान संशोधन स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों) को संपत्ति कर और स्थानीय उपकर जैसे कुछ कर लगाने का अधिकार देते हैं। राज्य सरकारें स्थानीय निकायों को उनके कामकाज और विकास के लिए धन और अनुदान प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। राजस्व साझाकरण समझौते: कुछ मामलों में, राज्य विशेष रूप से विकास और बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं के लिए विशिष्ट राजस्व-साझाकरण व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौते कर सकते हैं। न्यायिक निगरानी: भारत में न्यायपालिका ने कर वितरण और आवंटन से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करने में भूमिका निभाई है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सरकार के विभिन्न स्तरों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को बरकरार रखा जाए। संक्षेप में, भारत में कानून संवैधानिक ढांचे, माल और सेवा कर की स्थापना, वित्त आयोगों की सिफारिशों, राज्य विधान और स्थानीय सरकार के वित्त के प्रावधानों के माध्यम से कर राजस्व के वितरण और आवंटन को संभालता है। यह बहु-स्तरीय दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि कर राजस्व सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच समान रूप से वितरित किया जाता है, जिससे राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा मिलता है।

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