हिन्दू विवाह अधिनियम के अनुसार तलाक के आधार क्या हैं?

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Answer By law4u team

हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ऐसे कई आधार हैं, जिन पर फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की जा सकती है। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के आधार इस प्रकार हैं: व्यभिचार - यदि एक पति या पत्नी विवाह के बाहर यौन संबंधों में शामिल होते हैं। क्रूरता - यदि एक पति या पत्नी दूसरे के साथ क्रूरता या मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न का व्यवहार करते हैं जिससे दूसरे के लिए उनके साथ रहना असंभव हो जाता है। परित्याग - यदि एक पति या पत्नी बिना किसी उचित कारण के और दूसरे की सहमति के बिना दूसरे को छोड़ देते हैं। दूसरे धर्म में परिवर्तन - यदि एक पति या पत्नी दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं और हिंदू नहीं रहते हैं। मन की अस्वस्थता - यदि पति या पत्नी में से कोई एक मानसिक विकार से पीड़ित है जो दूसरे पति या पत्नी के लिए उनके साथ रहना असंभव बना देता है। ज़हरीले और लाइलाज कुष्ठ रोग - यदि पति-पत्नी में से एक ज़हरीले और असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित है। कृपया ध्यान दें कि तलाक के आधार संपूर्ण नहीं हैं, और तलाक देते समय अदालत द्वारा अन्य कारकों पर भी विचार किया जा सकता है।

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