भारतीय कानून में मध्यस्थता का उद्देश्य क्या है?

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Answer By law4u team

भारतीय कानून में मध्यस्थता कई उद्देश्यों को पूरा करती है: वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर): यह पारंपरिक अदालती मुकदमेबाजी के बाहर विवादों को हल करने का एक विकल्प प्रदान करता है। यह अधिक समय-कुशल और लागत-प्रभावी हो सकता है। गोपनीयता: मध्यस्थता की कार्यवाही आम तौर पर निजी और गोपनीय होती है, जो पार्टियों को विवेक का एक स्तर प्रदान करती है जो सार्वजनिक अदालत की कार्यवाही में उपलब्ध नहीं हो सकती है। विशेषज्ञता: पार्टियां संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले मध्यस्थों का चयन कर सकती हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विवादों का समाधान विशेष ज्ञान वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाए। लचीलापन: मध्यस्थता पार्टियों को उन नियमों और प्रक्रियाओं को चुनने की अनुमति देती है जो प्रक्रिया को नियंत्रित करेंगे, जो अदालती कार्यवाही की तुलना में अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं। प्रवर्तनीयता: मध्यस्थता में दिए गए निर्णय आम तौर पर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू करने योग्य होते हैं, जो पार्टियों को अपने अधिकारों को लागू करने के लिए एक तंत्र प्रदान करते हैं। न्यायालय के बैकलॉग में कमी: विवादों को मध्यस्थता की ओर मोड़कर, यह अदालत प्रणाली पर बोझ को कम करने में मदद करता है, जिससे अदालतों को उन मामलों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है जिनमें न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर, भारतीय कानून में मध्यस्थता का उद्देश्य पारंपरिक अदालती मुकदमेबाजी के बाहर विवादों को सुलझाने के लिए एक निष्पक्ष, कुशल और प्रभावी तंत्र प्रदान करना है।

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