क्या भारत में मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान कोई पक्ष न्यायालय से अंतरिम राहत मांग सकता है?

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Answer By law4u team

हां, भारत में मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान कोई पक्ष न्यायालय से अंतरिम राहत मांग सकता है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ("अधिनियम") मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान पक्षों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसी राहत प्रदान करता है। यहाँ इस बात का विस्तृत विवरण दिया गया है कि अंतरिम राहत कैसे मांगी जा सकती है: अंतरिम राहत के प्रावधान 1. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 मध्यस्थता कार्यवाही से पहले या उसके दौरान: कोई पक्ष मध्यस्थता शुरू होने से पहले या मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान अंतरिम उपायों के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है। पुरस्कार के बाद लेकिन प्रवर्तन से पहले: मध्यस्थता पुरस्कार दिए जाने के बाद लेकिन धारा 36 के अनुसार इसे लागू किए जाने से पहले भी अंतरिम राहत मांगी जा सकती है। अंतरिम उपायों के प्रकार: न्यायालय निम्नलिखित के लिए अंतरिम उपाय प्रदान कर सकता है: मध्यस्थता समझौते का विषय होने वाले माल का संरक्षण, अंतरिम अभिरक्षा या बिक्री। मध्यस्थता में विवादित राशि को सुरक्षित करना। मध्यस्थता में विवाद का विषय बनने वाली किसी संपत्ति या वस्तु को रोकना, संरक्षित करना या निरीक्षण करना। अंतरिम निषेधाज्ञा या रिसीवर की नियुक्ति। सुरक्षा के ऐसे अन्य अंतरिम उपाय जो न्यायालय को उचित और सुविधाजनक लगें। 2. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 17 मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अंतरिम उपाय: मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान, कोई पक्ष मध्यस्थ न्यायाधिकरण से अंतरिम उपाय करने का अनुरोध भी कर सकता है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण की शक्तियाँ: न्यायाधिकरण के पास अंतरिम उपाय प्रदान करने की शक्ति है जो कि न्यायालय धारा 9 के तहत प्रदान कर सकता है, जिसमें शामिल हैं: माल का संरक्षण, अंतरिम हिरासत या बिक्री। विवादित राशि को सुरक्षित करना। संपत्ति को रोकना, संरक्षित करना या निरीक्षण करना। अंतरिम निषेधाज्ञा या रिसीवर की नियुक्ति। आवश्यक समझे जाने वाले अन्य अंतरिम उपाय। अंतरिम राहत मांगने की प्रक्रिया न्यायालय के समक्ष (धारा 9): आवेदन दाखिल करना: अंतरिम राहत चाहने वाले पक्ष को सक्षम न्यायालय के समक्ष आवेदन दाखिल करना होगा, जो आमतौर पर मूल अधिकार क्षेत्र (जिला न्यायालय) का प्रमुख सिविल न्यायालय या उच्च न्यायालय होता है, यदि उसके पास मध्यस्थता के विषय पर मूल अधिकार क्षेत्र है। साक्ष्य और सुनवाई: न्यायालय आवेदक से अंतरिम उपायों की आवश्यकता का समर्थन करने वाले साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा। इसके बाद न्यायालय आवेदन का आकलन करने के लिए सुनवाई करेगा। न्यायालय का आदेश: यदि न्यायालय संतुष्ट है कि पक्षों के हितों या विवाद के विषय की रक्षा के लिए अंतरिम राहत आवश्यक है, तो वह उचित आदेश जारी करेगा। मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष (धारा 17): आवेदन दाखिल करना: अंतरिम राहत चाहने वाले पक्ष को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष ऐसे उपायों की आवश्यकता का विवरण देते हुए आवेदन दाखिल करना होगा। न्यायालय का विचार: मध्यस्थ न्यायाधिकरण आवेदन और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की समीक्षा करेगा। यह अनुरोधित अंतरिम उपायों की तात्कालिकता और आवश्यकता पर विचार करेगा। न्यायाधिकरण का आदेश: यदि न्यायाधिकरण अंतरिम उपायों को उचित पाता है, तो वह आवश्यक अंतरिम राहत के लिए आदेश जारी करेगा। न्यायिक दृष्टिकोण और मिसालें केस लॉ के उदाहरण: सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड बनाम एनईपीसी इंडिया लिमिटेड (1999): सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धारा 9 को मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने से पहले भी लागू किया जा सकता है, और पक्ष को तब तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि विवाद को औपचारिक रूप से मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जाता है। मेसर्स फर्म अशोक ट्रेडर्स और अन्य बनाम गुरुमुख दास सलूजा और अन्य (2004): सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि धारा 9 एक मूल प्रावधान है और अदालतों के पास पक्षों के हितों की रक्षा के लिए अंतरिम उपाय देने का अधिकार है। व्यावहारिक विचार: अदालतों और न्यायाधिकरणों को आम तौर पर आवेदक से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अंतरिम राहत न दिए जाने पर अपूरणीय क्षति की संभावना को प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। अंतरिम राहत उपायों का उद्देश्य यथास्थिति को बनाए रखना और किसी भी ऐसी कार्रवाई को रोकना है जो मध्यस्थता कार्यवाही या मध्यस्थ पुरस्कार को अप्रभावी बना सकती है। निष्कर्ष भारत में मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान अंतरिम राहत यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है कि पक्षों के हितों की रक्षा की जाए। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 और 17 के तहत न्यायालयों और मध्यस्थ न्यायाधिकरणों दोनों को ऐसी राहत देने का अधिकार है। ये प्रावधान निषेधाज्ञा, विवादित राशि को सुरक्षित करने और विवाद के विषय को संरक्षित करने सहित विभिन्न प्रकार के अंतरिम उपायों की अनुमति देते हैं। इस प्रक्रिया में एक आवेदन दाखिल करना और अनुरोधित अंतरिम राहत की आवश्यकता को प्रदर्शित करने के लिए सबूत प्रदान करना शामिल है।

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