भारत में कोर्ट मैरिज में विवाह अधिकारी की भूमिका क्या है?

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Answer By law4u team

भारत में कोर्ट मैरिज में, विवाह अधिकारी विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के अनुसार विवाह को सुविधाजनक बनाने और संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विवाह अधिकारी आमतौर पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक सरकारी अधिकारी होता है और अधिनियम के तहत विवाहों के पंजीकरण की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ कोर्ट मैरिज में विवाह अधिकारी की भूमिका और जिम्मेदारियों का अवलोकन दिया गया है: 1. नोटिस की स्वीकृति: नोटिस की प्राप्ति: विवाह अधिकारी विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह करने के इच्छुक पक्षों से इच्छित विवाह की सूचना प्राप्त करता है। नोटिस में पक्षों के नाम, पते, आयु, वैवाहिक स्थिति और सहमति जैसे विवरण शामिल होते हैं। नोटिस का प्रकाशन: विवाह अधिकारी विवाह अधिकारी के कार्यालय में इच्छित विवाह की सूचना प्रकाशित करता है और कार्यालय में किसी प्रमुख स्थान पर नोटिस की एक प्रति भी चिपका सकता है। 2. आपत्तियों की जाँच: आपत्ति: कोई भी व्यक्ति नोटिस के प्रकाशन के बाद निर्दिष्ट अवधि के भीतर इच्छित विवाह पर आपत्ति दर्ज कर सकता है। विवाह अधिकारी आपत्तियों की जांच करता है और निर्णय लेता है कि विवाह को आगे बढ़ाना है या नहीं। आपत्तियों का निपटान: यदि विवाह अधिकारी पाता है कि कोई वैध आपत्ति नहीं है या यदि आपत्तियों का समाधान हो जाता है, तो विवाह योजना के अनुसार आगे बढ़ सकता है। 3. विवाह का अनुष्ठान: रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति: विवाह अधिकारी को विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह के रजिस्ट्रार के रूप में भी नियुक्त किया जाता है। रजिस्ट्रार के रूप में, उनके पास विभिन्न धर्मों, जातियों या पंथों से संबंधित पक्षों के बीच विवाह संपन्न कराने का अधिकार है। समारोह का संचालन: विवाह अधिकारी पक्षों और कम से कम तीन गवाहों की उपस्थिति में विवाह समारोह आयोजित करता है। समारोह विवाह अधिकारी के कार्यालय में या विवाह अधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी अन्य स्थान पर आयोजित किया जा सकता है। 4. विवाह प्रमाण पत्र जारी करना: विवाह का पंजीकरण: विवाह के अनुष्ठान के बाद, विवाह अधिकारी कार्यालय द्वारा बनाए गए विवाह रजिस्टर में विवाह को पंजीकृत करता है। विवाह का विवरण, जिसमें पक्षों के नाम, गवाह और विवाह की तिथि शामिल है, रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। प्रमाणपत्र जारी करना: विवाह अधिकारी विवाह के अनुष्ठान और पंजीकरण के प्रमाण के रूप में पक्षों को विवाह प्रमाणपत्र जारी करता है। विवाह प्रमाणपत्र विवाह के कानूनी साक्ष्य के रूप में कार्य करता है और विभिन्न कानूनी और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए इसकी आवश्यकता हो सकती है। 5. शक्तियाँ और कर्तव्य: सिविल न्यायालय की शक्तियाँ: विवाह अधिकारी के पास गवाहों को बुलाने, शपथ पर उनकी जाँच करने और दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल न्यायालय की शक्तियाँ हैं। बयान दर्ज करना: विवाह अधिकारी विवाह कार्यवाही के भाग के रूप में शपथ के तहत पक्षों और गवाहों के बयान दर्ज कर सकता है। निष्कर्ष: विवाह अधिकारी भारत में कोर्ट मैरिज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें इच्छित विवाह की सूचना को स्वीकार करना और प्रकाशित करना, विवाह समारोह को संपन्न करना और विवाह को पंजीकृत करना शामिल है। उनकी जिम्मेदारियों में आपत्तियों की जाँच करना, विवाह समारोह आयोजित करना, विवाह प्रमाणपत्र जारी करना और विशेष विवाह अधिनियम के तहत संपन्न विवाहों के रिकॉर्ड रखना शामिल है। विवाह अधिकारी यह सुनिश्चित करता है कि न्यायालय विवाह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सम्पन्न हों तथा विभिन्न धर्मों, जातियों या पंथों के पक्षों के बीच विवाह के कानूनी अनुष्ठान और पंजीकरण में सहायता करता है।

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