भारत में एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या है?

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Answer By law4u team

भारत में, एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने की प्रक्रिया मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (2015 और 2019 में संशोधित) द्वारा शासित होती है। यहाँ एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने के तरीके के बारे में विस्तृत चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका दी गई है: 1. पक्षों के बीच समझौता मध्यस्थता खंड: पहला कदम यह जांचना है कि पक्षों के बीच अनुबंध में कोई मध्यस्थता समझौता या खंड है या नहीं। यह समझौता आमतौर पर मध्यस्थों की नियुक्ति की विधि को रेखांकित करता है। आपसी समझौता: यदि पक्ष एकमात्र मध्यस्थ पर सहमत हो सकते हैं, तो वे आपसी सहमति से एक नियुक्त कर सकते हैं। 2. डिफ़ॉल्ट प्रक्रिया (यदि पक्षकार सहमत नहीं हो सकते हैं) यदि पक्षकार एकल मध्यस्थ की नियुक्ति पर परस्पर सहमत नहीं हो सकते हैं, तो निम्नलिखित डिफ़ॉल्ट प्रक्रिया का पालन किया जाता है: 2.1 न्यायालय से अनुरोध आवेदन: कोई पक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय (यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू मध्यस्थता है) में आवेदन दायर कर सकता है। विवरण: आवेदन में मध्यस्थता समझौते, विवाद की प्रकृति और पारस्परिक रूप से मध्यस्थ नियुक्त करने में असमर्थता का विवरण शामिल होना चाहिए। 2.2 न्यायालय की भूमिका अधिकार की नियुक्ति: मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति (जैसे कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश) आवेदन को संभालेगा। नियुक्ति: न्यायालय विवाद की प्रकृति, मध्यस्थ के लिए आवश्यक योग्यता और किसी भी अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद एकल मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है। 3. प्रक्रिया जब मध्यस्थता खंड एक प्रक्रिया निर्दिष्ट करता है सहमत प्रक्रिया का पालन करना: यदि मध्यस्थता खंड एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए एक प्रक्रिया निर्दिष्ट करता है, तो उस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। संस्थागत मध्यस्थता: यदि पक्ष संस्थागत मध्यस्थता (जैसे, भारतीय मध्यस्थता परिषद के नियमों के तहत) के लिए सहमत हैं, तो संस्था अपने नियमों के अनुसार मध्यस्थ नियुक्त करेगी। 4. नियुक्ति के लिए मानदंड स्वतंत्रता और निष्पक्षता: नियुक्त मध्यस्थ स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। यदि पक्षकारों को लगता है कि मध्यस्थ इन मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो वे नियुक्ति को चुनौती दे सकते हैं। योग्यताएँ: मध्यस्थ के पास पक्षों द्वारा सहमत या विवाद की प्रकृति के अनुसार आवश्यक योग्यताएँ होनी चाहिए। 5. अधिसूचना और स्वीकृति अधिसूचना: नियुक्त होने के बाद, मध्यस्थ को उनकी नियुक्ति के बारे में अधिसूचित किया जाता है। घोषणा: मध्यस्थ को अधिनियम की धारा 12 के अनुसार अपनी स्वतंत्रता और निष्पक्षता की लिखित घोषणा प्रदान करनी होगी। स्वीकृति: मध्यस्थ नियुक्ति को स्वीकार करता है और विवाद में मध्यस्थता करने की अपनी इच्छा की पुष्टि करता है। 6. मध्यस्थता की शुरुआत मध्यस्थ कार्यवाही: एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति पर, मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होती है। मध्यस्थ प्रस्तुतियाँ, सुनवाई और समग्र प्रक्रिया के लिए समय सारिणी निर्धारित करेगा। मध्यस्थता समझौते का प्रवर्तन: मध्यस्थ यह सुनिश्चित करता है कि मध्यस्थता समझौते को लागू किया जाए और मध्यस्थता प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार संचालित की जाए। सारांश मध्यस्थता समझौते की जाँच करें: किसी मौजूदा मध्यस्थता खंड या समझौते की तलाश करें। पारस्परिक समझौता: एकमात्र मध्यस्थ पर सहमत होने का प्रयास करें। न्यायालय का हस्तक्षेप: यदि कोई समझौता नहीं होता है, तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत आवेदन दायर करें। नियुक्ति: न्यायालय विवाद की प्रकृति और आवश्यक योग्यताओं पर विचार करते हुए मध्यस्थ की नियुक्ति करता है। अधिसूचना और घोषणा: नियुक्त मध्यस्थ को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करनी चाहिए और भूमिका स्वीकार करनी चाहिए। कार्यवाही शुरू होती है: मध्यस्थता प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू होती है। इन चरणों का पालन करके, पक्ष यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि भारत में एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति निष्पक्ष, पारदर्शी और कानूनी रूप से अनुपालन करने वाले तरीके से की जाए।

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